इंदौर के बाद भोपाल में भीख मांगना और देना होगा अपराध,भीख देने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

भोपाल में अब भीख मांगना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। और जो ब्यक्ति किसी को भीख देगा वो भी अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा। जारी आदेश के अनुसार किसी भी चौक चौराहे पर भीख मांगता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भोपाल जिले की लगी सभी सीमाओं तक लागू होगा। आदेश में स्पस्ट कहा गया है कि भीख मांगने वाले नशे में लिप्त लोग या फिर अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोग संलिप्त रहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची है। आदेश के मुताबिक अब भोपाल शहर से लेकर किसी भी कस्बे य गांव में भी भीख मांगना जुर्म की श्रेणी में आएगा। प्रशासन की तरफ से सभी जगहों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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