शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति
मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई सीधे जांच नहीं कर पाएगी| प्रदेश की राज्य सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला किया है जिसके तहत सीबीआई को अगर एमपी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की जांच करनी है तो उसके लिए उसे राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा| इसके लिए बकायदा गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है| बताया जा रहा है कि मप्र में काम कर रहे केन्द्र सरकार के अफसर-कर्मचारियों पर सीधे कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई को सहमति दी गई है| गृह विभाग के सचिव गौरव राजपूत के अनुसार एफआईआर के बाद सिर्फ चालान पेश करने या कानूनी कार्रवाई के लिए ही सीबीआई को अनुमति लेनी होगी| एफआईआर से पहले की शुरुआती पड़ताल तो वह पूर्व की तरह ही कर सकेगी| गृह विभाग के अनुसार,यह अधिसूचना एक जुलाई 2024 से लागू होगी|
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