पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह की सिफारिश से हुई थी शौरभ शर्मा की नियुक्त
काली कमाई के कुबेर शौरभ शर्मा की नियुक्ति मामले में बड़ा अपडेट आया है। शौरभ शर्मा की सिफारिश खुद तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की थी। तत्कालीन परिवहन आयुक्त ने नोटशीट पर लिखा भी था कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, सौरभ शर्मा की नियुक्ति का आदेश जारी किया जाए। यह टीप तत्कालीन परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने तत्कालीन अपर आयुक्त परिवहन आरके जैन की आपत्ति के बाद भी लिखी थी। आरके जैन ने नियमों का हवाला देकर तृतीय वर्ग श्रेणी में नियुक्ति को लेकर नियम कायदों की जानकारी मंगवाने के लिए लिखा था। परिवहन विभाग इस असमंजस में भी पड़ गया था कि तृतीय श्रेणी वर्ग में भर्ती की जाए या मंत्री जी के सिफारिशी पत्र का पालन किया जाए। इस पूरे मामले में मंत्री जी का पत्र भारी रहा और सौरभ की नियुक्ति हो गई। तत्कालीन परिवहन एवं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए प्रकरण परिवहन विभाग से अभिमत सहित मांगा था। मंत्री की नोटशीट क्रं 2528 जो 14 सितंबर 2016 की थी, जिस पर टीप लिखी गई थी। टीप में लिखा कि सौरभ निवासी ग्वालियर से प्राप्त आवेदन में सह पत्रों के मूलत: संलग्न हैं, जिसमें इन्होंने खुद को परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रकरण कलेक्टर ग्वालियर द्वारा पत्र क्रं 10877 दिनांक 12 अगस्त 2016 के माध्यम से प्रेषित किया गया है। सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने संबंधी प्रकरण अपने अभिमत सहित पेश करें। सौरभ की नियुक्ति संबंधी नोटशीट में यह लिखा है कि अत: प्रकरण में पहले यह निर्णय लिया जाना है कि क्या सौरभ शर्मा को लिपिक वर्गीय सहायक वर्ग तीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए अथवा मंत्री जी की नोटशीट के अनुक्रम में परिवहन आरक्षक की नियुक्ति का प्रकरण मंत्री जी को भेजा जाए। तत्कालीन परिवहन अपर आयुक्त आरके जैन ने न्यायालय सहित अन्य नियमों को खंगाले जाने के बाद निर्णय लेने की बात लिखी थी लेकिन इसके बाद तत्कालीन परिवहन आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने हवाला देकर सौरभ की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया।
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