35 फीसदी हुआ महिला आरक्षण तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 'आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष की गई
प्रदेश की मोहन सरकार ने आधी आबादी को लेकर बड़ा फैसला करते हुए महिला आरक्षण 35 को प्रतिशत कर दिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। एक और बड़ा फैसला करते हुए मोहन कैबिनेट में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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