पंचायत सचिवों के लिए बड़ी खबर,अब अन्य जिलों में भी मिलेगी स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति,नियम में होगा संशोधन

पंचायतों में काम कर रहे पंचायत सचिवों के लिए प्रदेश की मोहन सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है| सेवा में रहते पंचायत सचिव का निधन होने पर उनके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान नहीं होना होगा| अगर संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले में भी नौकरी दी जाएगी| इसके लिए पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती सेवा की शर्तें) नियम 2011 में संशोधन होगा| इस मामले में सहमति बन गई है| लोकसभा चुनाव की अचार संहिता खत्म होने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर नियम लागू कर दिए जाएंगे| गौरतलब है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें अभी दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्राविधान नहीं है| विभागीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जब अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा की थी तो यह बात सामने आई थी कि पछड़ा वर्ग समेत अन्य आरक्षित वर्ग के लिए संबंधित जिले में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण दिवंगत पंचायत सचिव के स्वजन को नौकरी प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है| इसे ध्यान में रखते हुए पंचायत सेवा नियम में बदलाव किए जा रहे हैं| विभाग ने 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश प्रपत्र में अधिसूचना जारी कर आपत्ति या सुझाव मांगे थे|
इस प्रकार का होगा नियम
विभागीय पोर्टल पर हर जिले में उपलब्ध पदों का पूरा विवरण रहेगा| इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को आवेदन करना होगा| नियम के लिए दोनों जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर सहमति देंगे| इसके साथ प्रस्ताव पंचायत राज संचालनालय को भेजा जाएगा और अनुमति के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे| बताया जा रहा है कि विभाग में 350 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के मामले अभी तक लंबित हैं|
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