अतिथि शिक्षकों को तत्काल निकालने का आदेश जारी
एमपी के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (guest teachers) को लेकर एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत अगर किसी स्कूल में स्थाई शिक्षक की पूर्ति हो जाती है तो अतिथि शिक्षक को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार के आदेश अलग-अलग जिलों में जारी किए जा रहे हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचनालय से आयोजित VC दिनांक 08 जनवरी 2024 में दिए निर्देश के अनुक्रम में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति,उच्च प्रभार या स्थानांतरण से यदि शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं और उस पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक भी कार्यरत है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल GFMS पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अगर कोई अतिथि शिक्षक नवीन नियुक्ति,उच्च प्रभार या स्थानांतरण से पद पूर्ति के बाद भी कार्यरत पाए जाते हैं तो संबंधित अतिथि शिक्षक का मानदेय संबंधित संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के वेतन से काट कर भुगतान किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा (mp government teachers)।

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