ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, भोपाल-इंदौर, जबलपुर-ग्वालियर सब जगह पहिए जाम,पेट्रोल पंपों में लगी भीड़

भारतीय न्याय संहिता की धारा 104-2 के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में वाहन चालकों की हड़ताल शुरू हो गई है (truck drivers strike)। विरोध प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर ने न केवल अपने वाहन बंद कर दिए बल्कि जो वाहन सड़क पर चल रहे थे, उन्हें भी बलपूर्वक रोका गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104-2 के तहत, एक्सीडेंट की स्थिति में घटनास्थल से भागना गंभीर अपराध माना गया है। हिट एंड रन मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों के स्टैंड से बसें नहीं चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर हिट एंड रन मामले में लागू नए कानून (भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2)) का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा ट्रक ड्रायवर्स ने भी रात 2 बजे से ट्रक खड़े कर दिए हैं। हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स ने नहीं, बल्कि सिर्फ ड्रायवर्स ने की है। अभी इसमें चार्टर्ड और अन्य ड्राइवर्स शामिल नहीं हुए हैं।

Jan 1, 2024 - 15:54
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truck driver strike

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